राजस्थान सरकार द्वारा ‘राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019′ को स्वीकृति दी गई है।
भूमिका:
- राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 में सहकारी बैंकों के 30 सितम्बर 2017 को लघु एवं सीमान्त कृषकों के 50,000 रूपये तक तथा अन्य कृषकों के लघु कृषक की भू–जोत सीमा के अनुपात में 50,000 रूपये तक के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये गये। इस प्रकार कई कृषकों को ऋण माफी का आंशिक लाभ ही मिल पाया।
- इसी क्रम में विचार करते हुए दिनांक 19.12.2018 को आदेश क्रमांक: प.17(15)सह/2018 जारी करके, राज्य सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों के ऋणी कृषकों का निर्धारित पात्रता अनुसार दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये जाने का निर्णय लिया है।
योजना का दायरा:
- योजना में राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक (जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप में “सहकारी बैंक’ कहा जाएगा) के अल्पकालीन फसली ऋण शामिल होंगे।
पात्रता:
- सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित फसली ऋण जो कृषकों की ओरदिनांक 30.11.2018 को बकाया है, माफी हेतु पात्र होंगे।
प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार राज्य के 24.44 लाख किसानों को लगभग ₹9,513 करोड़ के ऋण माफी हेतु चिन्हित किया गया है। ऋण माफी की प्रक्रिया का कार्य चल रहा है।
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