मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना

1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने उद्योग भवन स्थित बीआईपी बोर्ड रूम में ‘मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना’ को लैपटॉप पर बटन दबाकर लॉन्च किया।

युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन (स्मॉल कमर्शियल व्हीकल) क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार (दोनों में से जो भी कम) का अनुदान राज्य सरकार से तथा समकक्ष/अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।

  • योजना के तहत कोई भी राजस्थान निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है, अपनी एसएसओ आईडी या mlvsy.rajasthan.gov.in के जरिए आवेदन कर सकता है।
  • प्रस्तुत आवेदन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा जांच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। कंपनी द्वारा दस्तावेज अपलोड कर परीक्षण के लिए दोबारा जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों को भेजा जाएगा। वहां परीक्षण के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
  • योजना के लिए तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 तथा महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर योजना लागू होगी।
  • योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को ‘‘पहले आओ-पहले पाओं’’ के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
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