राज्य में पशुपालकों के कल्याण के लिए ‘भामाशाह पशु बीमा योजना’ कार्यान्वित की जा रही है। इस बीमा योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी.पी.एल. पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 70 प्रतिशत अनुदान और सामान्य पशुपालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुपालकों की 14,000 मवेशी इकाइयों के लक्ष्य के विरूद्ध, 19,285 पशुपालकों की 37,660 मवेशी इकाइयों के बीमा प्रीमियम पर ₹319.89 लाख अनुदान के रूप में उपयोग किया गया है। बीमा कम्पनियों द्वारा पशुपालकों को अपने बीमित 7,125 पशुओं की मृत्यु पर ₹2,212.67 लाख दावे की राशि का भुगतान किया गया।