राजस्थान समसामयिकी अगस्त 2021

राजस्थान समसामयिकी अगस्त 2021

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सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2021 को शासन सचिवालय में सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्रदत्त समिति की बैठक आयोजित की गई। जिनके अनुसार

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अलाभकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ) को वंचित वर्ग यथा महिला, दिव्यांगजन, बालक, बालिका, वरिष्ठ नागरिक, भिखारी, निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्ति एवं एच.आई.वी. (एड्स) आदि के लिए संस्थागत देखरेख, डे-केयर, व्यवसायिक शिक्षा-प्रशिक्षण, ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी, ऑपन शेल्टर, चाईल्ड हेल्पलाईन, नशा मुक्ति केन्द्र संचालन एवं पुनर्वास केन्द्र आदि उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रकार सुविधाए, रियायत एवं छूट प्रदान की जायेगी:

  • भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में – 100 प्रतिशत छूट
  • आवंटित भूमि पर लीज में – 100 प्रतिशत छूट
  • नियमन शुल्क में – 100 प्रतिशत छूट
  • भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में – 100 प्रतिशत छूट
  • स्टाम्प ड्यूटी में – 100 प्रतिशत छूट
  • प्राईवेट व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अचल सम्पत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, गैर उपभोज्य वस्तुओं, उपकरण एवं पूंजीगत साम्रगी के क्रय पर स्टेट गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स का – 100 प्रतिशत छूट
  • ब्याज अनुदान का 6 प्रतिशत की सीमा तक तथा तीन वर्ष हेतु पुनर्भरण
  • संस्था के नाम पंजीकृत वाहन पर मोटर व्हीकल टेक्स में – 100 प्रतिशत छूट
  • बैठक में जिला पर्यावरण सुधार समिति, झुन्झुनु, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर एवं जोधपुर बधिर कल्याण समिति, जोधपुर को योजनान्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने के लिए एनटाइटलमेंट सॉटफिकेट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
  • सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना का समस्त कार्य ऑनलाइन होगा। इसके लिए संबंधित अलाभकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ) द्वारा विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसके पश्चात विभाग द्वारा परीक्षण कर विभागीय बैठक में निर्णय लेकर ऑनलाइन ही एनटाइटलमेंट सॉटफिकेट जारी किया जाएगा। 

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू

अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अन्र्तगत यह योजना प्रारंभ की गई है।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं संचालित हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में ऎसी कोई व्यापक योजना उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस वर्ष के बजट में ‘इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना’ लागू करने की घोषणा की थी।

योजना से जुड़े मुख्य बिंदु:

  • योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई-पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार के जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
  • इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50 हजार रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना का लाभ नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
  • शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
  • योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे।
  • ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
  • योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।

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प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू

13 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर राज्य में विशेष योग्यजनों को समाज में समान अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 को लागू किया है।

  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत प्रावधान
  • राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को समानता के अवसर प्रदान करना
  • उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिव्यांगजन व्यक्तियों की क्षमता का उपयोग करना
  • दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ दिव्यांगजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। इसी प्रकार दिव्यांगजन के आधार पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए।
  • राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को उचित आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने, राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों को यातना, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार से बचाने के लिए उपाय एवं प्रावधान किये गये हैं।
  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप समस्त विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि विभाग, निगम, बोर्ड एवं आयोग द्वारा अधिनियम की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान को मिला वन धन योजना में उभरते राज्य का प्रथम पुरस्कार

भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राईफेड) के 34वें स्थापना दिवस पर 6 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में केन्द्रीय जनजाति मंत्री श्री अर्जुन मुण्डा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 28 राज्यों तथा 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में ट्राईफेड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव, श्री शिखर अग्रवाल तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी के कुशल नेतृत्व एवं उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप राजस्थान को वन धन योजनान्तर्गत उभरते हुए राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

  • यह पुरस्कार राजस्थान द्वारा वन धन योजना के द्वितीय चरण में एक साथ 290 वन धन विकास केन्द्र गठित किये जाने के लिए दिया गया।
  • राजस्थान को वन धन योजना में ही अधिकतम 104 उत्पाद तैयार कर विपणन किये जाने के लिए देश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
  • राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के 6 जनजाति स्वंय सहायता समूहों को ट्राईबल टैक्सटाईल, मेटल क्राफ्ट, ट्राईबल पेंटिंग, टेराकोटा तथा स्टोन पोट्री एवं उपहार सामग्री तैयार किये जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत किया गया।
  • इसी क्रम में ट्राईफेड द्वारा राज्य स्तर पर 7 वन धन विकास केन्द्रों को  5 विभिन्न श्रेणियों में  15 पुरस्कार प्रदान किये गये।

राजस्थान समसामयिकी अगस्त 2021

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