मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करना तथा घायलों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अनुसार, सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान या अन्य प्रदेश का निवासी हो। राज्य सरकार ने योजना के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं जो निम्न है :
- ऐसे सभी निजी अस्पताल घायल व्यक्ति का योजना के तहत इलाज कर सकेंगे, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं।
- विभिन्न राजकीय अस्पतालों में भी यह व्यवस्था लागू होगी।
- घायलों को कोई पहचान या पात्रता नहीं बतानी होगी।
- सर्वप्रथम अस्पताल को घायल की जान बचाने लिए तुरंत इलाज करना होगा। पुलिस को आवश्यक कार्यवाही के लिए बाद में भी सूचित किया जा सकता है।
- संबंधित अस्पताल को घायल के उपचार पर खर्च का भुगतान राजस्थान स्टेट हैल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- खर्च की राशि का पुर्नभरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
स्त्रोत : सुजस
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना