मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

राजस्थान के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने तथा सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 अप्रेल 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारम्भ किया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सम्बंधित मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान देश में ऎसा पहला प्रदेश है जहाँ निवासियो को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू किया गया है।
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा।
  • लाभार्थी प्रदेश के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भारत सरकार के प्रदेश में स्थित अस्पताल जैसे एम्स और रेलवे अस्पतालो के साथ-साथ योजना से जुड़े सभी निजी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकेंगे।
  • इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं।
  • मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनाें का संबंधित पैकेज से जुडा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
  • पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ मिल रहा था, अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

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योजना में पंजीयन सम्बन्धी मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड सकते हैं।
  • विशेष पंजीयन शिविर एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किये गये हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा।
  • स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा।
  • ऎसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अन्र्तगत पंजीयन किया जा सकेगा।
  • योजना से सम्बंध किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नबंर 1800 180 6127 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
  • योजना का लाभ 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जायेगा।
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