महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:
- प्रसूति सहायता: लाइसेंसधारक महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था की अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- विवाह के लिए सहायता: लाइसेंसधारक महिला श्रमिक के विवाह एवं उसकी दो पुत्रियों की सीमा तक 20 हजार रुपए प्रति विवाह सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना: 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लाइसेंसधारी मजदूर का बेटा / बेटी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के हकदार है।
- चिकित्सा सहायता: गंभीर बीमारी के मामले में लाइसेंसधारी मजदूर को `20,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- पितृत्व अवकाश: