1000 फ्रेंचाइजी योजना
1000 फ्रेंचाइजी योजना राजस्थान के विशेष योग्यजन, एकल महिला, अविवाहित महिला (आयु 30 वर्ष से अधिक), परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा एवं अन्य वंचित वर्ग जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवार योजना में पात्र होंगे। इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए …