राजस्थान त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 नए दिशा-निर्देश जारी

दिनांक 23.05.2021 को राजस्थान सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन-अनुशासन लॉकडाउन दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आयी है तथा जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा आज त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं | यह आदेश दिनांक 02 जून, 2021 बुधवार प्रात: 5:00 बजे से प्रभावी होगा।

बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अनुमत शर्तें

त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 में बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अनुमत शर्तें:

  1. कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम या
  2. ऑक्सीजन समर्थित बेड/आईसीयू /वेंटीलेटर, का उपयोग(occupancy) 60 प्रतिशत से कम या
  3. प्रत्येक पंचायत समिति एवं नगरपालिका स्तर पर कम-से-कम 30 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर या
  4. प्रत्येक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन अथवा माइक्रो  कन्टेनमेन्ट जोन में होम क्वारंटीन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। 

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो

त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 में राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियो को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जायेगा, जब तक की उस व्यक्ति की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती। फार्म 4 में इन्द्राज करने के उपरान्त ही होम क्वारंटीन अनुमत होगा।

पॉजिटिव व्यक्ति की सूचना

मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.05.2021 के परिशिष्ट G के बिन्दु संख्या 11 के  अनुसार पॉजिटिव व्यक्ति की सूचना जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ सम्बन्धित व्यक्ति का BLO क्षेत्र (मतदाता भाग संख्या) भी अंकित की जावे।

कोरोना संक्रमण निगरानी ज़ोन

मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 में कोरोना संक्रमण निगरानी ज़ोन निम्न प्रकार से बनेंगे

ज़ोनग्राम पंचायत स्तर पर जिला स्तर पर 
ग्रीन0 कोविड एक्टिव केसएक लाख जनसंख्या पर 0 कोविड एक्टिव केस
येलो0- 5 कोविड एक्टिव केसएक लाख जनसंख्या पर 0 – 100 कोविड एक्टिव केस
रेड5 से अधिक कोविड एक्टिव केसएक लाख जनसंख्या पर 100 से अधिक कोविड एक्टिव केस

जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू

शुक्रवार दोपहर 12:00 से मंगलवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

Rule of Five

लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा |

दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट ‘A’  -: प्रतिबंधित गतिविधियां : 

  1. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन,  शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलूस/त्योहारों/ मेलों/हाट बाजार की  अनुमति नहीं होगी।
  2. राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वें इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
    विवाह, घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल या 181 पर देनी होगी। विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात–निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 30.06.2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। 
  3. धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था  है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जावे।
  4. सिनेमा हॉल्स/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ ऑडिटोरियम/ स्विमिंग पूल्स/ जिम, मनोरंजन  पार्क / पिकनिक स्पॉट/ समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान  स्थान बंद रखे जावेंगे।
  5. पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  6. समस्त शैक्षणिक / कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
  7. समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। 

परिशिष्ट ‘B’ -: अनुमत गतिविधियां : 

  1. त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 में प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः  9:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक अनुमत होंगे। दिनांक 07.06.2021 से सभी सरकारी  कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
  2. प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत  कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2:00 बजे तक खोले जावे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास e-intimation के माध्यम से Self-Generate  किए जा सकते है, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो।
  3. सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत  होंगी।
  4. पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन इत्यादि से सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
  5. प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-Distict) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक अनुमत होगा एवं कोविड के संक्रमण मे कमी आने पर दिनांक 08.06.2021 के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
  6. रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
  7. किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी(Taxi)/ओला(OLA)/उबर (Uber)/ ऑटो/ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
  8. प्रदेश में दिनांक 10.06.2021 के पश्चात् रोडवेज बसों/निजी बसों का संचालन अनुमत  होगा, जिसके सम्बन्ध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
  9. कोविड मरीज के साथ आये Attendant को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही Attendant द्वारा मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां  इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
  10. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
  11. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
  12. टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण  स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना  पहचान-पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।
  13. निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
  14. अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हेडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
  15. मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी  दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
  16. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
  17. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
  18. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।
  19. मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई. टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
  20. ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4:00 बजे तक अनुमत होगी।
  21. एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन  (MFI)/NBFC की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2:00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
  22. सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमति होगी।
  23. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.05.2021 के बिन्दु संख्या 31 के क्रम में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
  24. इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 10:00 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।
  25. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से  बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
  26. कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं अनुमत होंगी।
  27. निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होंगी।
  28. सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
  29. एलपीजी वितरण सेवाऐं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।
  30. समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। पूर्व की भांति उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/ श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से self generate कर आईडी/one Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील कार्मिकों/ श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। 

परिशिष्ट ‘C’ : दुकानों/बाजारों के सम्बन्ध में : 

  1. राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
  2. फार्मासुटिकल्स, ऑप्टिकल्स(Opticals), दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाईयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।
  3. प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगी।
  4. प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/बेकरी/रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि द्वारा Take away सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक अनुमत होगी। दुकान पर बैठाकर खाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ नहीं करें। उल्लंघन करने पर दुकान को सील कर दिया जायेगा।
  5. मण्डियों में फसलों की आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की कार्यवाही अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी, किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना होगा।
  6. बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक (Alternate) व्यवस्था/ डी-कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।
  7. ऐसे बाजार जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स है, जोकि वातानुकुलित नहीं है, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलो के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोडकर एक (Alternate) खोली जा सकेगी। 

परिशिष्ट ‘D’ – बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश 

शहरी क्षेत्र:

जैसा की विदित है, शहरी क्षेत्रों में बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित होते है, जहां पर आबादी की बहुल्यता होती है तथा बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ संभावित है, इस स्थिति में शहरी क्षेत्रों में स्थित बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने पर वहां निम्नानुसार व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

  1. पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) गठित है, तो उस दल में संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जावे। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो उसे फिर उपरोक्तानुसार गठित किया जावे।
  2. उपरोक्त संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघो के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के पश्चात् प्रतिदिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं भीड़-भाड़ पर निगरानी रखें।
  3. यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद किया जा सकता है। 

ग्रामीण क्षेत्र:

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे तहसील/ उपखण्ड/पंचायत समिति मुख्यालय जहां आबादी की संख्या अधिक है एवं दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा है, जिन्हें खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ का आना संभावित है। उक्त क्षेत्रों में स्थित बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों हेतू शहरी क्षेत्र में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
  2. यद्यपि शेष ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम होती है तथा बाजार भी बिखरे हुए एवं नियोजित नहीं होते है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में ऐसे गांव है, जहां पर  आबादी काफी है एवं दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है।
    ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर कोर ग्रुप गठित है, उक्त कमेटी में स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल लागू करें। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जावे तो सख्त कार्यवाही की जावे। 

बाजारों को खोलने हेतु अपनाये जाने वाले सुरक्षा मानक:

  1. बाजारों में जन-अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार, दुकान के बाहर/अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।
  2. दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, आपस में व ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे।
  3. जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए अपने नजदीकी दुकान से ही सामान खरीदें। जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन/ग्राम स्तरीय कोर कमेटी/JETS Volunteers का एक (वॉट्सअप) ग्रुप बनाया जायेगा, जोकि उपरोक्तानुसार बाजारों/दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार का किसी भी दुकानदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा। भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।
  4. अगर कोई दुकानदार या खरीददार कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने अथवा हेल्पलाइन नंबर 181 पर दिया जावे। 

सन्दर्भ एवं स्त्रोत

  • राजस्थान त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 नए दिशा-निर्देश – डाउनलोड पीडीऍफ़
  • राजस्थान त्रिस्तरीय मॉडिफाइड लॉकडाउन जून 2021 नए दिशा-निर्देश – DIPR

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