राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 | उद्देश्य, विशेष प्रावधान | डाउनलोड पीडीऍफ़

राजस्थान को ईको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढांचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 तैयार की गई है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 – उद्देश्य

  • अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना
  • प्रतियोगात्मक राजकोषीय प्रोत्साहन
  • कुशल मानव संसाधन, उद्यमशीलता एवं नवाचार
  • संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा
  • पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् औद्योगिक विकास
  • उद्योगों का तकनीकी उन्नयन
  • नियमों और निरीक्षणों को युक्तिसंगत बनाना
  • थस्ट सेक्टर्स का विकास करना

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 – विशेष प्रावधान

  • भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना
  • निजी भूमि-रीको द्वारा निवेश तथा रीको की भूमि-निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड पर औद्योगिक पार्कों का विकास
  • आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों पर विशेष बल
  • विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम पर बल
  • प्लग एंड प्ले सुविधाओं एवं बहुमंजिला कारखानों को बढ़ावा देना
  • पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर बंजर भूमि का आवंटन
  • पेट्रो केमिकल उद्योग के लिए तेल रिफाईनरी के पास औद्योगिक टाऊनशिप
  • बिजली दरों को परिवर्तनशील बनाना एवं व्हीलिंग चार्जेज कम करना
  • मैन्युफेक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम हेतु प्रोत्साहन पैकेज
  • थ्रस्ट सेक्टर एवं पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन
  • एंकर इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन एवं स्टार्टअप हेतु नई स्टार्टअप नीति का निर्माण
  • एमएसएमई को गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आदि के लिए सहायता
  • अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, फुटकर व्यापारियों एवं स्वयं सहायता समूह के उद्यमियों के लिए विशेष योजना का प्रावधान
  • बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई की आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज को प्रोत्साहन
  • जिला स्तर पर व्यावसायिक सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्रावधान सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक नवाचार पुरस्कार का प्रावधान
  • औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना ग्रीन बिल्डिंग एवं इको फ्रेंडली उद्योगों को सहायता तथा वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन
  • अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं को सहायता

संदर्भ:

error: © RajRAS