डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

2022-23 बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के दलित और आदिवासी युवाओं एवं उद्यमियों के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे इन वर्गों के युवाओं के लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे साथ ही स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य सरकार पर योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी, सीजीएसटी, ब्याज आदि अनुदानों से आगामी 5 वित्तीय वर्षों में कुल 525 करोड़ रूपए का भार आएगा।

योजना के अंतर्गत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) आदि के सहयोग से एमएसएमई सेक्टर के विभिन्न ट्रेड/उत्पादों के संबंध में पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। सेंटर में प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकी एवं दक्षता संवर्द्धन, उद्यम के संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन-देन के स्वरूप एवं प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि का आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा।

  • इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 फीसद ब्याज अनुदान तथा 5 करोड रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ ही 25 लाख रुपए तक की सीमा मैं प्रोजेक्ट लागत का 25 फीसद तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवेशक नए उद्योग लगाने ,सेवा क्षेत्र में तथा व्यापार के लिए भी प्रेरित होंगे।
  • योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10 प्रतिशत भागीदारी, अधिकतम 25 लाख रूपए प्रति इकाई किए जाने के विकल्प का प्रावधान होगा।
  • रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडों की निर्धारित सीमा 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर की जाएगी। साथ ही, उद्यमियों को वर्तमान में भूखंड आवंटन में देय आरक्षण की सीमा को भी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाएगा।
  • भूमि आवंटन की देय राशि की किश्तों पर ब्याज में पूर्ण छूट तथा भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत रियायत का भी प्रावधान होगा। जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में भी योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
  • दलित एवं आदिवासी वर्ग के उद्यमियों द्वारा लगाई जाने वाली इकाइयों के राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का 7 वर्ष तक के लिए 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रूपए) तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा।

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