मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई महिला नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राजस्थान राज्य महिला नीति – 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और यह नीति प्रदेश में बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी।
राज्य सरकार ने नई नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे-जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक आधिकारिता आदि को शामिल किया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य-2030 के अनुरूप बनाई गई है। नई महिला नीति में विशेष फोकस समूहों का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है। इससे इन समूहों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।
राजस्थान राज्य महिला नीति – 2021 परिकल्पना
एक लोकतांत्रिक समाज, जिसमें सभी महिलाएं और बालिकाएँ अपनी स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उपलब्ध सेवाओं एवं अवसरों का समान एवं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकें।
महिला नीति – 2021 उद्देश्य
- महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एवं जेंडर ट्रांसफोरमेटिव’ दृष्टिकोण अपनाते हुए. महिलाओं और बालिकाओं के लिए जेंडर समान, अनुकूल और हिंसा-मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना।
- महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा अवसर एवं सुविधाओं तक उनकी समान पहुँच को सुनिश्चित करना।
- सभी शासन-संस्थाओं को जेंडर-संवेदनशील बनाना; महिलाओं तथा बालिकाओं को अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को प्रकट करने में सक्षम बनाना।
- अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देना और उनके लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता, पारिश्रमिक समानता, कार्य स्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के वंचित समूहों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को रोकने हेतु कानूनी प्रणालियों तथा संस्थागत तंत्र को सुदृढ बनाना।
- लैंगिक (जेंडर) समानता वाला समाज बनाने के लिए बालकों और पुरुषों को सक्रिय अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करना।
- ट्रांसवीमेन को मुख्यधारा में जोडते हुए उनके लिये समुचित योजनाएँ बनाना।
- राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थानों, नागरिक एवं सामाजिक संगठनों, सरकार के सांविधिक निकायों और अन्य हित-धारकों के साथ अन्तः एवं अन्तर विभागीय समन्वय एवं साझेदारी सुनिश्चित करना।
- जेंडर रेस्पॉन्सिव बजट (Gender Responsive Budget) प्रक्रिया द्वारा नीति और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जेंडर के दृष्टिकोण को समाहित करने के लिए सभी क्षेत्रों में जेंडर सम्बन्धित आकड़ों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास के लिए मीडिया, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना।
मार्गदर्शक सिद्धांत
- विकास की मुख्य धारा में भागीदारी
- मानवाधिकार
- क्षेत्रीय विविधता
- सबसे कमजोर तक पहुँच
- विशेष संभावना वाले वर्ग को और बेहतर बनाना वस्तुतः लिंग के आधार पर स्त्री एक वर्ग है परन्तु सामाजिक-आर्थिक आधार पर इसमें भी उपवर्ग हैं, कुछ परिस्थितिजन्य दीर्घकालिक या अल्पकालिक उपवर्ग भी हैं जिनमें सभी की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ भिन्न-भिन्न है। नीति इन उपवर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीति बनाने एवं कार्यवाही करने पर बल देती है।
मुख्य क्षेत्र, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन बिंदु
राजस्थान राज्य महिला नीति, 2021 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास हेतु मुख्य क्षेत्र चिन्हित किये गये है। प्रत्येक मुख्य क्षेत्र हेतु एक उददेश्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित उददेश्य की प्राप्ति के लिये क्रियान्वयन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। मुख्य क्षेत्र एवं उनके अंतर्गत क्रियान्वयन बिन्दु निम्न प्रकार हैं
- जन्म, उत्तरजीविता, पोषण और स्वास्थ्य
- बाल लिंग अनुपात में वृद्धि
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ
- स्वच्छता और सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की समान पहुंच
- संतुलित पोषक आहार
- शिक्षा और प्रशिक्षण
- बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि एवं ड्रॉप आउट दर में कमी
- बालिकाओं और महिलाओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
- बालिकाओं एवं महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि
- बालिकाओं और महिलाओं को खेल-कूद गतिविधियों में प्रोत्साहन
- बालिकाओ और महिलाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण
- आर्थिक सशक्तीकरण
- महिलाओं की आजीविका हेतु उनका क्षमता निर्माण
- महिलाओं की आजीविका हेतु सेवाएँ और सहायक वातावरण
- महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुदृढ आवास
- महिलाओं और बालिकाओं का संपत्तियों पर स्वामित्व
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कानून
- राजनीतिक और सामाजिक सशक्तीकरण
- महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण
- महिलाओं और बालिकाओं का सामाजिक सशक्तीकरण
- सुरक्षा, संरक्षण और बचाव
- महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं और हिंसा की रोकथाम
- महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं और हिंसा पर कार्यवाही
- महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, बचाव और संरक्षण हेतु कानून तथा न्याय व्यवस्था
- पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएँ
- पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका को प्रोत्साहन
- जेंडर संवेदनशील जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबन्धन
राजस्थान राज्य महिला नीति – 2021