राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना यह एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो दिनांक 1 जनवरी, 2019 से लागू की गई है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थाई अपंगता पर 15 लाख एवं आंशिक स्थाई अपंगता पर ₹2.5 लाख की बीमा राशि देय है। इसके अन्तर्गत 1,66,424 दुग्ध उत्पादकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।
सरस सुरक्षा कवच
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) एवं परिवर्तित आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) दिनांक 1 जून, 2018 से लागू की गई। इस योजनान्तर्गत पी.एम.जे.जे.बी. वाई. एवं पी.एम.एस.बी.वाई. में कुल 1,13,653 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है। परिवर्तित (ए.ए.बी.वाई.) के अन्तर्गत कुल 21,633 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।
सरस सामूहिक आरोग्य बीमा
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना का तेरहवां चरण दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ किया गया है, जिसमें कुल 42,635 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।