राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने एवं छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर ऋण की अधिकतम सीमा 6.00 लाख तथा विदेश में 10.00 लाख निर्धारित है।
- विद्यार्थियों को व्याज दर में 0.50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
- ज्ञान सागर योजना में छात्र-छात्राओं के साथ ही वेतन भोगी एवं व्यवसायी भी उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- ज्ञान सागर योजना में तकनीकी, व्यावसायिक, इन्जीनियरिंग आई टी आई , मेडिकल होटल मैनेजमेन्ट एम बी ए कम्प्यूटर आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0.63 लाख के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।