धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।
गृह विभाग ने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु :-
- हरिद्वार में 27 फरवरी से 30 अप्रेल तक होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को भी करनी होगी केंद्र सरकार व उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना
- हाई रिस्क व्यक्ति धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों में न आएं
- राजस्थान में किसी मेले के लिए प्रस्थान करने से पूर्व श्रद्धालुओं को संबंधित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
- श्रद्धालुओं को अपने राज्य में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट (जो 72 घंटे से पुरानी न हो) साथ रखनी होगी।
- इन दस्तावेजों के बिना मेले, उत्सवों और कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परेशानी से बचने के लिए इन दस्तावेजों के बिना घर से रवाना न हों।
- धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर इस्तेमाल करना होगा।
- धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे-जैसे भीड़ से बचना, मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना और आपस में दो गज की दूरी बनाए रखने की पालना भी करनी होगी।
- कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करने से पूर्व श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार के पोर्टल https://www.haridwarkumbhmela2021.com/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
हाई रिस्क व्यक्ति श्रेणी:-
- 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति
- 10 साल के कम उम्र के बच्चे
- गर्भवती महिलायें
- कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति
- को-मोर्बिड व्यक्ति जैसे (डायबिटीज, हाइपर टेंशन, हृदय, श्वसन, किडनी रोग, कैंसर से ग्रसित)
धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी